शासकीय जमीन को धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए कर दिया था विक्रय।
थाना अभनपुर पुलिस की कार्रवाई जमीन दलाल पुनाराम साहू के खिलाफ ज़मीन धोखेबाज़ी की पूर्व में भी कई शिकायतें
आवेदक के द्वारा पुनाराम साहू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बाबत अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय अमनपुर प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनरुप आवेदक जगन्नाथ विश्व कर्मा पिताश्री आशाराम निवासी बेलर थाना अभनपुर जिला रायपुर का निवासी है, जो कि ग्राम बेलर पटवारी हल्का नंबर 11 तहसील अभनपुर जिला रायपुर उ०म० में स्थीत खसरा नंबर 589 रकबा 1.510 हेक्टे० भूमि राजस्व अभिलेख में लीलाराम, अमृत बाई, लोभा बाई के नाम पर शामिलात रूप से दर्ज था, इस भूमि का सौदा आरोपी पुनाराम साहू निवासी ग्राम खोरपा के साथ हुआ था, यह भूमि भूदान धारक शसकिय भूमि थी इस कारण पुनाराम साहू ने कहा कि इस भूमि को मुझको विक्रय कर दो और मैं क्रय करने के बाद राजस्व त्रुटि सुधार कराउंगा और मैं विक्रय करूंगा कहकर आवेदक के भूमि जी भूमि धारक पट्टे की प्राप्त भूमि को भी जो शासकीय भूमि है. उसे लखन साहू पिता फगुवा राम साहू निवासी टाटीबंध रायपुर को बिक्री करने का इंकरारनामा आरोपी पुनाराम साहू विक्रेता एंव लखन साहू क्रेता के नाम दिनांक 28.09.2023 को किया एवं 18.10.2023 को लखन साहू के परिवार वालों के नाम से दो हिस्सों में रजिस्ट्री कराकर आरोपी पुनाराम साहू द्वारा आवेदक के साथ धोखाधड़ी कर षडयंत्र पूर्वक दस्तावेज की कूटरचना कर पुरी रकम 6684000/- रूपये अपने पास रख लिया है, आरोपी पुनाराम साहू का कृत्य अपराध धारा 420, 120बी, 467, 468 भादवि0 का अपराधघटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया आरोपी के विरूध पर्याप्त सबुत पाये जाने से आरोपी को दिनांक 22.08.2025 को गिरफ्तार कर ज्युद्धिसियल रिमांड पर भेजा गया।
आरोपी 01. पुनाराम साहू पिता लखन लाल साहू उम्र 52 वर्ष साकिन खोरपा थाना अभनपुर
