शेख आबिद रायपुर
दिनांक 15.03.2026
प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु बैठक
दिनाक 12.04.2026, दिन रविवार, समय प्रात 10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक
स्थान : यादव सामाजिक भवन, महादेव घाट, रायपुर एवं सभी जिलों के निर्धारित मतदान केन्द्र
निर्वाचन अधिसूचना
निर्वाचन इकाई का नाम
छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज
पद जिसका निर्वाचन होना है
अध्यक्ष-01, उपाध्यक्ष-01, सचिव-01, कोषाध्यक्ष-01, संयुक्त सचिव-01, सदस्य-02
3 मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन
18.03.2026 से 20.03.2026 तक, समय अपरान्ह 03:00 बजे तक
एवं त्रुटि सुधार
20.03.2026 समय 11.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
दिनाक 21.03.2026, अपरान्ह 03.00 बजे तक)
नामांकन दाखिला
दिनांक 22.03.2026 से 25.03.2026 तक
6 नामांकन शुल्क
समय दोपहर 12.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक अध्यक्ष पद-रू. 5000/- (रू. पांच हजार))
उम्मीदवार के सूची की जांच एवं प्रकाशन
शेष पदों के लिये रू. 3000/- (रू.तीन हजार)
दिनांक 26.03.2026 प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक
नाम वापसी
दिनांक 27.03.2026 अपरान्ह 02.00 बजे तक
अंतिम सूची का प्रकाशन
28.03.2026 समय-अपरान्ह 03.00 बजे
10 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आंबटित
दिनांक 29.03.2026 अपरान्ह 03.00 बजे से
11 मतदान दिनांक, दिन, समय एवं स्थान
दिनांक 12.04.2026, दिन-रविवार, प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक सभी मतदान केन्द्रों में
मतदान प्रकिया स्थल – यादव सामाजिक भवन महादेव घाट रायपुर छ.ग.
मतगणना
सभी मतदाता केन्द्र पर मतदान समाप्ति के आधा घंटा पश्चात
अधिकृत परिणाम की घोषणा
दिनांक 12.04.2026 समय शाम 05:00 बजे से
सभी जिला के मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से प्राप्त अधिकृत मतगणना पत्रक के आधार पर मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा मतदान केन्द्रवार चुनाव की अधिकृत परिणाम की घोषणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। चुनाव संबंधित नियम एवं शर्ते
- संस्था के सदस्यता ग्रहण करने वाले पंजीकृत सदस्य प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में मतदाता होंगे ।
- मतदान प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करने वाले सदस्यों के खिलाफ सामाजिक संविधान के नियमावली के अनुसार कड़ी कार्यवाही किया जावेगा।
- मतदान तिथि के दिन मतदाता को पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।
- चुनाव में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान को सुचारू संचालन के लिये जिला स्तर पर मतदान अधिकारी अपने सदस्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेंगे।
- उम्मीदवार अपने प्राप्त मत मुख्य / सहायक चुनाव अधिकारी से मतगणना पश्चात प्राप्त कर सकते है।
- किसी भी सदस्य का यदि मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सही पाये जाने पर मतदान कर सकते है।
