उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डी.जे. एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी.जे. एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी.जे. एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है।

दिनांक 17.08.25 को थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत रामकुण्ड रावणपट्टी पास श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर *डी.जे. संचालक करण साहू पिता स्व. लाला राम साहू उम्र 35 साल निवासी रामकुण्ड थाना आजाद चौक रायपुर* के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम की धारा 03, 05, 15 के तहत् कार्यवाही करते हुए *04 नग बेस बॉक्स, 02 नग टॉप बॉक्स एवं अन्य जप्त किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्ररकण में डी.जे. संचालक को 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने के साथ ही समस्त जप्त सामग्री राजसात की गई है।*