थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 242/2022 में माननीय विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट), रायपुर द्वारा सुनाया गया फैसला।
आरोपी के कब्जे से अवैध गांजा बरामद होने पर धारा 20(B)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत की गई थी कार्रवाई।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दंडित।
थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 242/2022, धारा 20(B)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण में *आरोपी अब्दुल सकुर पिता शेख इस्माईल उम्र 48 वर्ष निवासी बजरंग चौक रावणभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर माननीय श्रीमती किरण थवाईत, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), रायपुर द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है| अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा दी गई है|
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को दंडित कराया जा रहा है, जिससे समाज में नशे के विरुद्ध प्रभावी संदेश स्थापित हो सके।
