समाचार पत्र में प्रकाशित एक छायाचित्र के माध्यम से यह संज्ञान में आया कि चार युवक एक दोपहिया वाहन पर चार सवारी बैठाकर सार्वजनिक मार्ग पर स्टंटबाजी कर रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (यातायात) डॉक्टर अर्चना झा के निर्देशानुसार संबंधित युवकों को यातायात कार्यालय, रायपुर बुलाकर पूछताछ एवं सत्यापन किया गया। जांच के उपरांत संबंधित युवकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 184 एवं 128/194(सी) के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए कुल ₹4,500 का चालान किया गया।
कार्रवाई के दौरान युवकों एवं उनके अभिभावकों को सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी, ओवरलोडिंग तथा यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाली गंभीर सड़क दुर्घटनाओं एवं संभावित जनहानि के संबंध में विस्तार से समझाइश दी गई। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराए जाने पर नियमानुसार और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस, कमिश्नरेट रायपुर आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं अभिभावकों से अपील करती है कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दोपहिया वाहन पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी न बैठाएं, स्टंटबाजी एवं लापरवाहीपूर्ण वाहन संचालन से बचें तथा सभी यातायात नियमों का पालन करें। आपकी सतर्कता एवं जिम्मेदारी ही सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं दुर्घटना-मुक्त यातायात व्यवस्था की आधारशिला है।
“सुरक्षित चलें, जिम्मेदारी से चलें — आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है।”