पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए रेरा ने जारी किये सख्त दिशा-निर्देश
रायपुर । छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में
पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया
है। रेरा द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब सभी प्रकार के रियल
एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा वेबसाइट का पता स्पष्ट
रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
इन निर्देशों का पालन प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रोशर,
पोस्टर, होर्डिंग, पंपलेट और अन्य सभी प्रचार माध्यमों पर करना होगा। रेरा
ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण नंबर और वेबसाइट पते का फॉन्ट प्रकार और आकार
वही होना चाहिए जो प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए उपयोग किया गया
है, ताकि उपभोक्ता आसानी से इस जानकारी को पढ़ और समझ सकें।
क्यूआर कोड से सीधे परियोजना की जानकारी
रेरा द्वारा जारी निर्देश के तहत, प्रत्येक विज्ञापन में रेरा द्वारा
जारी क्यूआर कोड भी शामिल करना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर खरीदार
सीधे संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर
प्राप्त कर सकेंगे।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
रेरा ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटर्स या
एजेंट्स के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही
छत्तीसगढ़ रेरा ने सभी प्रमोटर्स, एजेंट्स और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की
है कि वे उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इन
दिशा-निर्देशों का पालन करें।
