पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा रायपुर के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट की टीम को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर गांजा पीने वालों पर भी नारकोटिक्स एक्ट के तहत् कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी तारतम्य में दिनांक 31.07.25 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सार्वजनिक स्थानों पर गांजा पीने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाते हुये थाना आजाद चौक, पुरानी बस्ती, डी.डी.नगर, सरस्वती नगर एवं टिकरापारा पुलिस की टीम द्वारा अपने - अपने थाना क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों मंे गांजा पीते 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 27 नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल भेजा गया।
01. थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 212/25 धारा 27 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में आरोपी होरीलाल ध्रुव पिता स्व. पुनीत राम ध्रुव उम्र 31 साल को रामकुण्ड ठाकरे चौक पास सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
02. थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 292/25 धारा 27 नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में आरोपी शेख आजम पिता शेख नसीम उम्र 26 साल को बीएसयूपी कालोनी भाठागांव पास सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
03. थाना डी.डी. नगर के अपराध क्रमांक 306/25 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी देवा साहू पिता खिलावन साहू उम्र 23 साल को महादेव घाट के पास सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
04. थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 174/25 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी आकाश नायक पिता सुरेन्द्र नायक उम्र 30 साल को कुकुरबेड़ा स्थित सामुदायिक भवन के पास सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
05. थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 582/25 धारा 27 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी दिनेश कुमार धीवर पिता खिलावन धीवर उम्र 19 साल को भाठागांव स्थित बस स्टैण्ड पास सार्वजनिक स्थान में गांजा पीते गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
