प्रार्थी रजत कुकरेजा ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह फाफाडीह गली नंबर 03 में रहता है। प्रार्थी के बहन के नाम से ई-रिक्शा है जिसे वह चलाता है। प्रार्थी दिनांक 23.07.2025 को ई-रिक्शा को अपने घर के पार्किंग में खडी कर किसी काम से बाहर गया था वापस आकर देखा तो ई रिक्शा में लगी बैट्री नहीं थी। कोई अज्ञात चोर ई रिक्शा में लगी बैट्री को चोरी कर ले गया था कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 132/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को अज्ञात आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा में प्रकरण में आरोपी सुभाष नगर गंज निवासी शानू सोनी को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बैट्री चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर आरोपी शानू सोनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की *02 नग बैट्री कीमती लगभग 20,000/- रूपये* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – शानू सोनी पिता महेश सोनी उम्र 26 वर्ष निवासी नहरपारा सुभाष नगर फाफाडीह थाना गंज रायपुर।
*कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र एसैया थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, प्र.आर. रविकांत पाण्डेय, खिलेश्वर राजपूत, आर. प्रमोद बेहरा, कलेश्वर कश्यप, महेन्द्र पाल साहू, राजकुमार देवांगन, विजय बंजारे की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।*
