रायपुर। नशीली कफ सिरप के अवैध कारोबार के मामले में रायपुर के विशेष NDPS न्यायालय ने तीन दोषियों को कठोर सजा सुनाई है। युवराज सिंह चौहान, वाजिद खान और निहाल सिंह को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही तीनों पर कुल 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
आमानाका पुलिस ने 16 अक्टूबर 2025 को एम्स अस्पताल के गेट नंबर-4, टाटीबंध के पास ई-रिक्शा से Glankof-T की 40 शीशियां, कुल चार लीटर नशीली कफ सिरप बरामद की थीं। मामले की जांच में चरोदा निवासी निहाल सिंह का नाम सामने आया, जिसे सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने वैज्ञानिक परीक्षण, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्य जुटाकर 1 अप्रैल 2026 को न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत के न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। युवराज और वाजिद पर चार-चार लाख रुपये तथा निहाल पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस के अनुसार, बरामदगी से लेकर सप्लाई चेन की जांच और प्रभावी अभियोजन के चलते मामले में सजा दिलाने में सफलता मिली।