थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137 (2), 87, 64, 351(2) बीएनएस. 4, 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी साबीर खान पिता गफ्फार खान उम्र 28 साल सा. वार्ड 07 बिजली ऑफिस के पास धरसींवा, जो नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया था। नाबालिक पीड़िता के परिजन के द्वारा दिनांक 31.03.2025 की रिपोर्ट पर थाना धरसींवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जो आरोपी अपने मोबाईल एवं पुराने सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहा था एवं स्थानीय लोगों एवं परिजनों से भी मोबाईल के माध्यम से संपर्क में नहीं था।
जिसका मुखबीर एवं अन्य साधनों से पता नहीं चल पा रहा था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना धरसींवा एवं सायबर सेल का संयुक्त टीम बनाकर बारिकी से तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पतासाजी हेतु निर्देशित कर श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा टीम का सुपरविजन किया जा रहा था। इसी दौरान टीम को एक संदेही मोबाईल नंबर प्राप्त हुआ जिसका लोकेशन प्राप्त कर टीम द्वारा पतासाजी कर आरोपी साबीर खान को पीड़िता के साथ पाये जाने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत दिनांक 20.06.2025 को गिरफ्तार कर जुडिश्यिल रिमांड पर भेजा गया।
