आबिद रायपुर

मुख्य आरोपी अविनाश गोस्वामी जिला महासमुंद के थाना कोतवाली का है हिस्ट्रीशीटर, जिसके विरूद्ध रायपुर एवं महासमुंद जिले में चोरी/नकबजनी के लगभग एक दर्जन अपराध है पंजीबद्ध।
आरोपी लक्ष्मी नरसिम्हा जबादी को चोरी की जेवरातों को खरीदने पर किया गया है गिरफ्तार।
आरोपियों/अपचारियों के कब्जे से चोरी की चांदी जेवरात, चोरी के पैसों से क्रय किया गया स्वीफ्ट डिजायर कार तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर स्पलेण्डर मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 2,20,000 रूपये किया गया है जप्त।
प्रकरण में पूर्व में 04 आरोपी/अपचारियों के विरूद्ध की जा चुकी है कार्यवाही।
आरोपियों/अपचारियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 110/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस, थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 186/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस, थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 241/26 धारा 331(4), 305 बीएनएस, थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 165/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस, अपराध क्रमांक 233/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस तथा अपराध क्रमांक 234/26 धारा 303(2) बीएनएस का अपराधा किया गया है पंजीबद्ध।
प्रकरण – 01 थाना विधानसभा- थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 110/26, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस में प्रार्थी चंद्रशेखर सामन्तरा, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, परसुलीडीह, विधानसभा के सूने मकान का ताला तोड़कर दिनांक 22.03.2026 से 28.03.2026 के मध्य किसी अज्ञात आरोपी द्वारा घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम की चोरी कर ली गई थी।
प्रकरण – 02 थाना तिल्दा नेवरा- थाना तिल्दा-नेवरा के अपराध क्रमांक 186/26, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस में प्रार्थी केयूर भूषण शर्मा, निवासी भूमिया वार्ड क्रमांक 04, थाना तिल्दा-नेवरा के सूने मकान का ताला तोड़कर दिनांक 03-04.05.2026 की दरम्यानी रात्रि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात, नगदी रकम, पूजा सामग्री एवं अन्य सामान की चोरी कर ली गई थी।
प्रकरण – 03 थाना धरसींवा- थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 241/26, धारा 331(4), 305 बीएनएस में प्रार्थी तुषार साहू, निवासी ग्राम कुकेरा, धरसींवा, जिला रायपुर की किराना एवं कपड़ा दुकान का ताला तोड़कर दिनांक 09-10.05.2026 की दरम्यानी रात्रि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा दुकान में रखी नगदी रकम एवं सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी कर लिया गया था।
प्रकरण – 04 थाना खरोरा थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 165/26, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस में प्रार्थिया श्रीमती खेलन बाई देवांगन, निवासी वार्ड क्रमांक 11, सारागांव, खरोरा, जिला रायपुर के सूने मकान का ताला तोड़कर दिनांक 15.03.2026 से 25.03.2026 के मध्य किसी अज्ञात आरोपी द्वारा घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम की चोरी कर ली गई थी।
प्रकरण – 05 थाना खरोरा थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 233/26, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस में प्रार्थी दुर्गेश वर्मा, निवासी वार्ड क्रमांक 08, शिव मंदिर के पास, खरोरा, जिला रायपुर के सूने मकान का ताला तोड़कर दिनांक 09.05.2026 से 14.05.2026 के मध्य किसी अज्ञात आरोपी द्वारा घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम की चोरी कर ली गई थी।
प्रकरण – 06 थाना खरोरा थाना खरोरा के अपराध क्रमांक 234/26, धारा 303(2) बीएनएस में प्रार्थी तुकेश साहू, निवासी वार्ड क्रमांक 08, शिव मंदिर के पास, खरोरा, जिला रायपुर द्वारा उपयोग की जा रही बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 12 बीके 2523 को दिनांक 12.05.2026 से 14.05.2026 के मध्य किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर लिया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट तथा संबंधित थानों की पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में आरोपी सागर गिरी गोस्वामी पिता संतोष गिरी गोस्वामी उम्र 27 साल ग्राम रैयता थाना धरसींवा जिला रायपुर तथा विधि के साथ संघर्षरत 03 बालक सहित कुल 04 को पकड़कर कब्जे से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक सी जी 12 बी के 2523 एवं 01 नग हाथ हाथ घड़ी जप्त कर कार्यवाही किया गया था।
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ व विवेचना के दौरान तकनीकी विश्लेषण एवं अन्य जानकारी के आधार पर मुख्य आरोपी अविनाश गोस्वामी सहित विधि के साथ संघर्षरत 02 अन्य बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा मुख्य आरोपी अविनाश गोस्वामी एवं विधि के साथ संघर्षरत बालकों की पतासाजी कर तीनों को पकड़ा गया।
पूछताछ में आरोपी अविनाश गोस्वामी ने चोरी की उक्त घटनाओं को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देने के साथ ही, चोरी के जेवरातों को दलदल सिवनी पंडरी निवासी लक्ष्मी नरसिम्हा जबादी के पास बिक्री करना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा लक्ष्मी नरसिम्हा जबादी की पतासाजी कर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में चोरी के जेवरातों को खरीदना बताया।
आरोपियों/अपचारियों की निशानदेही पर कब्जे से चोरी की चांदी की पायल, सिक्का, चैन, चोरी के पैसों से क्रय किया गया स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सी जी 22/4440 तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर स्पलेण्डर मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 2,20,000 रूपये जप्त कर प्रकरणों में धारा 317(2), 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।
मुख्य आरोपी अविनाश गोस्वामी, जिला महासमुंद के थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। उसके विरुद्ध महासमुंद जिले के थाना कोतवाली, तेंदूकोना एवं पिथौरा तथा रायपुर के थाना सिविल लाईन में नकबजनी के लगभग एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं, जिनमें वह पूर्व में जेल निरुद्ध भी रह चुका है।
गिरफ्तार –

  1. अविनाश गोस्वामी पिता रमेश गोस्वामी उम्र 31 साल निवासी ग्राम रैता पुलिस चौकी सिलयारी थाना धरसींवा जिला रायपुर।
  2. लक्ष्मी नरसिम्हा जबादी पिता ब्रम्हानंद जबादी उम्र 24 साल निवासी डॉल्फिन प्लाजा ब्लॉक बी रूम नंबर 403 दलदल सिवनी थाना पंडरी रायपुर।
  3. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक।